शेयर बाजार के नियम

शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो ध्यान दें, 1 जुलाई से बदल रहे हैं नियम, बिना टैगिंग के नहीं बेच सकेंगे शेयर
यदि आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और आपका अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है। अब जुलाई से इसके नियम बदलने जा रहे हैं। सेबी ने डीमैट खातों की टैगिंग लागू करने के लिए दलालों को 30 जून तक का समय दिया है। यदि खाते 1 जुलाई से बिना टैग वाले रहते हैं, तो इन खातों से किसी भी नई खरीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, कॉरपोरेट कार्रवाई के परिणामस्वरूप शेयरों को श्रेय दिया जाएगा। जिन खाताधारकों के खाते बिना टैग के रहेंगे, वे भी अपने खातों से शेयर नहीं बेच सकेंगे।
एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को 1 जुलाई और 1 अगस्त को अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि स्टॉक ब्रोकरों के सभी डीमैट खाते, जो बिना टैग के हैं, उन्हें जून के अंत तक उचित रूप से टैग करने की आवश्यकता है। 1 जुलाई से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को जमा करने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि हालांकि कॉरपोरेट कार्यों के कारण क्रेडिट की अनुमति होगी।
बैंक और डीमैट खातों की टैगिंग उस उद्देश्य को दर्शाती है जिसके लिए उन बैंक/डीमैट खातों का रखरखाव किया जा रहा है और ऐसे खातों की स्टॉक एक्सचेंजों/डिपॉजिटरी को रिपोर्ट करना। सेबी ने आगे कहा कि अगस्त से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के डेबिट की भी अनुमति नहीं होगी।
स्टॉक ब्रोकर को 1 अगस्त से ऐसे डीमैट खातों को टैग करने की अनुमति देने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से अनुमति लेनी होगी और बदले में एक्सचेंजों को अपनी आंतरिक नीति के अनुसार जुर्माना लगाने के बाद दो कार्य दिवसों के भीतर इस तरह की मंजूरी देनी होगी।
वर्तमान में, स्टॉक ब्रोकरों को केवल पांच श्रेणियों के तहत डीमैट खातों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है - मालिकाना खाता, पूल खाता, क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज, क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट और क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन फंडिंग अकाउंट के तहत। नियमों के तहत, स्टॉक ब्रोकर के मालिकाना डीमैट खातों को 'स्टॉक ब्रोकर प्रोपराइटरी अकाउंट' के रूप में नामित करना स्वैच्छिक है और जिन खातों को टैग नहीं किया गया है, उन्हें मालिकाना माना जाएगा।
एक नजर में समझें
- सेबी ने डीमैट खातों पर नियम सख्त किए। प्रोकर को अब डीमैट खातों को वर्गीकृत करना होगा और उसका उद्देश्य बताना होगा।
- डीमैट खातों की टैगिंग 30 जून तक पूरी करनी होगी।
- 1 जुलाई से बिना टैग वाले डीमैट खातों में शेयर नहीं जोड़े जा सकेंगे।
- कॉर्पोरेट कार्रवाई के संबंध में शेयरों में वृद्धि पर शेयर बाजार के नियम कोई प्रभाव नहीं।
- 1 अगस्त से बिना टैग वाले खातों से शेयरों की बिक्री नहीं की जा सकी।
- एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को अपनी अनुपालन रिपोर्ट 1 जुलाई और 1 अगस्त तक जमा करनी होगी।
5 श्रेणियां जिनमें डीमैट खाते खोले जाते हैं
- मालिकाना खाता - स्व व्यापार के लिए
- पूल खाता - बस्तियों के लिए।
- ग्राहक की अवैतनिक प्रतिभूतियाँ - ग्राहक के अवैतनिक शेयरों के लिए
- ग्राहक प्रतिभूतियां मार्जिन प्रतिज्ञा - मार्जिन के लिए ग्राहक शेयरों को गिरवी रखना
- मार्जिन फंडिंग के तहत क्लाइंट सिक्योरिटीज - मार्जिन सिक्योरिटीज के लिए फंडेड सिक्योरिटीज
बाजार में किया है निवेश? जान लें सेबी का नया नियम, शेयरों को सुरक्षित करने के लिए उठाया ये बड़ा कदम
Sebi new circular: अब डिपॉजिटरी क्लाइंट के शेयर तभी ब्रोकर के खाते में ट्रांसफर करेंगे, जब इसकी क्लीयरिंग कॉरपोरेशन और क्लाइंट के दिए इंस्ट्रक्शन से इसकी मिलान हो जाएगी. सेबी का सर्कुलर 25 नवंबर से लागू माना जाएगा.
Sebi new circular for stock market: शेयर बाजार के निवेशकों के हित में मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है. सेबी ने निवेशकों के शेयरों को और सुरक्षित करने के लिए नया नियम जारी किया है. सेबी ने शेयरों के पे इन की जांच के लिए सर्कुलर जारी किया है. इसके अंतर्गत अब डिपॉजिटरी क्लाइंट के शेयर तभी ब्रोकर के खाते में ट्रांसफर करेंगे, जब इसकी क्लीयरिंग कॉरपोरेशन और क्लाइंट के दिए इंस्ट्रक्शन से इसकी मिलान हो जाएगी. सेबी का शेयर बाजार के नियम सर्कुलर 25 नवंबर से लागू माना जाएगा.
सर्कुलर के मुताबिक, अब क्लाइंट की नेट डिलीवरी ऑब्लिगेशन से मिलान के बाद ही शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके लिए देखा जाएगा कि क्लाइंट ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया है, या फिर उसकी तरफ से दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी वाले व्यक्ति ने इंस्ट्रक्शन दिया है, या फिर डीमैट डेबिट/प्लेज इंस्ट्रक्शन है. इनकी मिलान फिर क्लीयरिंग कॉरपोरेशन की तरफ से दिए गए डिलीवरी ऑब्लिगेशन से मैचिंग होगी. उसके बाद ही क्लाइंट के खाते से शेयर ट्रेडिंग मेंबर के पूल अकाउंट में जाएंगे.
यूनीक क्लाइंट कोड से होगा मिलान
क्लाइंट के खाते से शेयर ट्रेडिंग मेंबर के पूल अकाउंट में जाने के बाद यूनीक क्लाइंट कोड, ट्रेडिंग और क्लीयरिंग मेंबर की आईडी, शेयरों की संख्या और सेटलमेंट के ब्यौरे के साथ मिलान होगा. मिलान नहीं होने पर सौदा रिजेक्ट हो जाएगा. अगर इंस्ट्रक्शन और ऑब्लिगेशन में मिलान नहीं हो रहा है, तो उस पर भी नियम साफ हुआ है. ऐसी स्थितियों में जहां इंस्ट्रक्शन कम का है और ऑब्लिगेशन ज्यादा का है उसमें कम इंस्ट्रक्शन वाली ही बात मानी जाएगी.
शेयर बाजार से हुई कमाई पर कैसे और कितना लगता है टैक्स, समझिए पूरा नफा-नुकसान
अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर लाभ होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते है.
शेयर बाजार में आप भी निवेश करते हैं. अगर हां तो आपको टैक्स का नियम समझना जरूरी है. हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट . अधिक पढ़ें
- News18Hindi
- Last Updated : July 09, 2022, 11:07 IST
नई दिल्ली . शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर कई तरह के टैक्स लगते हैं. बहुत सारे लोगों को यह जानकारी कम होती है कि कितना टैक्स लगता है. जब कमाई के बाद पैसा कट कर आता है तो निवेशक सोचते हैं कि पैसा कहां कट गया. आज हम आपको बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से कमाई पर कितना और कैसे टैक्स देना पड़ता है.
मान लीजिए आपको एक साल में शेयर बाजार से 5 लाख की कमाई हुई. लेकिन आपके शेयर बाजार के नियम अकाउंट में सिर्फ 4.50 लाख रुपए ही आएंगे. दरअसल, इस कमाई पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG देना पड़ा. इसके साथ ही कुल कमाई पर इनकम टैक्स भी देना होगा. यानी आपको तीन टैक्स देने पड़ रहे हैं.
टैक्स को ऐसे समझें…
आपके 4 लाख की कमाई वाले शेयर बेचते समय ही STT के 125 रुपए कट गए. एक साल पूरा होने के एक हफ्ते बाद ये 5 लाख रुपए के शेयर बेचे तो उस पर LTCG टैक्स 10% लगा और 50 हजार रुपए कट गए. मान लीजिए अब आपने इसके अलावा 3 लाख रुपए दूसरे जरिए से कमाए. इस तरह उसकी टोटल इनकम 3 लाख+5 लाख = 8 लाख रुपए हो गई. इसमें से पहले 50 हजार रुपए कट गए थे. इनकम बची 8 लाख-50,000=7.50 लाख रुपए. अब इस 7.50 लाख पर आपको इनकम टैक्स भी देना है.
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (Long term Capital gains tax)
अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर लाभ होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते है. शेयरों की बिक्री करने वाले को इस कमाई पर टैक्स देना पड़ता है. 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को शेयर बाजार के नियम फिर से शुरू किया गया था.
इससे पहले इक्विटी शेयरों या इक्विटी म्यूचुअल फंड ( Equity Mutual funds) की यूनिटों की बिक्री से होने वाले लाभ पर टैक्स नहीं लगता था. इनकम टैक्स रूल्स (Income tax Rules) के सेक्शन 10 (38) के तहत इस पर टैक्स से छूट मिली हुई थी. लेकिन 2018 के बजट में शामिल किए गए प्रावधान में कहा गया कि अगर एक साल के बाद बेचे गए शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिटों की बिक्री पर एक लाख रुपये से ज्यादा का कैपिटेल गेन हुआ है तो इस पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
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Investment Tips: शेयर मार्केट से करोड़पति कैसे बनें? आपका भी है यही सवाल? ये 7 जवाब
पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है. कहा जाता है कि शेयर बाजार में बहुत पैसा है. कुछ लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि इन्होंने महज 5000 रुपये से निवेश की शेयर बाजार के नियम शुरुआत की थी, और आज शेयर बाजार से करोड़ों रुपये बना रहे हैं. आखिर उनकी सफलता का राज क्या है, आज हम आपको बताएंगे? (Photo: Getty Images)
दरअसल, आप भी कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर शेयर बाजार से पैसे बना शेयर बाजार के नियम सकते हैं. शेयर बाजार में कुछ बातों का ध्यान रखकर आप लखपति से करोड़पति बन सकते हैं. लेकिन अक्सर लोग पैसे बनाने की होड़ में नियम और रिस्क को भूल जाते हैं, या फिर कहें जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं. और फिर उनकी उनकी शिकायत होती है कि शेयर बाजार से बड़ा नुकसान हो गया. (Photo: Getty Images)
यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि शेयर बाजार से 90 फीसदी से ज्यादा रिटेलर पैसा नहीं बना पाते हैं, हर रिटेल निवेशक को शेयर बाजार में कदम रखने से पहले इसे आंकड़े को ध्यान में रखना चाहिए. लेकिन एक इसमें एक अच्छी बात यह है कि 10 फीसदी रिटेल निवेशक पैसे बनाने में सफल रहते हैं. क्योंकि वे नियमों को फॉलो करते हैं. (Photo: Getty Images)
अब आइए आपको बताते हैं कि शेयर बाजार के आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं.
1. शुरुआत कैसे करें: शेयर बाजार में निवेश से पहले ये जानने की कोशिश करें कि शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार कैसे काम करता है? लोगों को शेयर बाजार से कैसे कमाई होती है? क्योंकि शेयर बाजार कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं है. डिजिटल के इस दौर में आप घर बैठे ऑनलाइन इस बारे में जानकारी जुटा सकते हैं. इसके अलावा आप इस मामले में वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं. जो आपको शुरुआत में सही दिशा बताएंगे.
2. छोटी रकम से करें निवेश शेयर बाजार के नियम की शुरुआत: ये जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश के लिए बड़ी रकम होनी चाहिए. अधिकतर लोग यही गलती करते हैं. अपनी पूरी जमापूंजी शेयर बाजार में लगा देते हैं. फिर बाजार में उतार-चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं. आप छोटी रकम यानी महज 5 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. (Photo: Getty Images)
3. टॉप कंपनियों को चुनें: शुरुआत में बहुत ज्यादा रिटर्न पर फोकस करने से बचें. क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग उन कंपनियों स्टॉक्स में पैसे लगा देते हैं, जो फंडामेंटली मजबूत नहीं होते हैं, और फिर फंस जाते हैं. इसलिए निवेश की शुरुआत अक्सर लार्ज कैप कंपनियों से करें. जो फंडामेंटली मजबूत हो. जब आपको कुछ साल का अनुभव हो जाएगा तो फिर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं.
4. निवेशित रहने की जरूरत: जब आप छोटी रकम से निवेश की शुरुआत करेंगे, तो फिर हर महीने निवेश को बढ़ाते रहें. अपने पोर्टफोलियो को संतुलित बनाकर रखें. जब आप लगातार कुछ साल तक बाजार में निवेशित रहेंगे तो फिर आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. अक्सर बाजार में लंबे समय के निवेशित रहने वालों का फायदा होता है. (Photo: Getty Images)
5. पैनी स्टॉक्स से रहें दूर: रिटेल निवेशक अक्सर सस्ते स्टॉक्स पर फोकस करते हैं. 10-15 रुपये वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं और फिर गिरावट में घबरा जाते हैं. उन्हें लगता है कि सस्ते शेयर में कम निवेश कर ज्यादा कमाया जा सकता है. लेकिन ये सोच गलत है. स्टॉक्स शेयर बाजार के नियम का चयन हमेशा कंपनी की ग्रोथ को देखकर करें. उसी कंपनी में निवेश करें, जिसका बिजनेस अच्छा हो और उस बिजनेस को चलाने वाला मैनेजमेंट अच्छा हो.
6. गिरावट में घबराएं नहीं: शेयर बाजार में जब भी गिरावट आए, तो अपने निवेश को बढ़ाने बढ़ाएं. अक्सर रिटेल निवेशक को जब तक कमाई होती है, तब तक वो निवेश में बने रहते हैं. लेकिन जैसे से बाजार में गिरावट का दौर चलता है, रिटेल निवेशक घबराने लगते हैं, और फिर बड़े नुकसान के डर से शेयर सस्ते में बेच देते हैं. जबकि बड़े निवेशकर खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करते हैं. (Photo: Getty Images)
7. कमाई का कुछ हिस्सा करें सुरक्षित निवेश: शेयर बाजार से होने वाली कमाई के कुछ हिस्से को सुरक्षित निवेश के तौर पर दूसरे जगह पर भी लगाएं. इसके अलावा अपने मुनाफे को बीच-बीच में कैश करते हैं. सबसे अहम और हर रिटेल निवेशक के जरूरी बात यह है कि वे बिना जानकारी शेयर बाजार से दूर रहें, और निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. देश के बड़े निवेशकों को फॉलो करें, उनकी बातों को गंभीरता से लें. (Photo: Getty Images)