सेबी और म्युचुअल फंड

b.बाजार की अव्यवस्था के लिए स्विंग प्राइसिंग:
म्यूचुअल फंड को और बेहतर बनाने के लिए SEBI का ये है प्लान
पूंजी बाजार नियामक सेबी म्यूचुअल फंड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्षेत्र को लागत के लिहाज से प्रभावी बनाने के कदम उठाएगा. इसके तहत नियामक ऑनलाइल लेन-देन को बढ़ावा देने सेबी और म्युचुअल फंड के साथ विभिन्न योजनाओं के मौजूदा खर्च अनुपात की समीक्षा करेगा.
इसके अलावा कामकाज, जोखिम प्रबंधन, जांच-पड़ताल प्रक्रिया तथा वितरण व्यवस्था समेत अन्य चीजों में म्यूचुअल फंड उद्योग की विभिन्न गतिविधियों में एकरूपता लाने के लिए उपाय किए जाएंगे. (Photo: getty)
म्यूचुअल फंड में निवेश हुआ ज्यादा सुरक्षित, सेबी ने यूनिट ट्रांजेक्शन पर जारी किए दिशा-निर्देश
सेबी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम के पक्ष में केवल बकाया राशि ही स्वीकार की जाएगी। यह राशि केवल म्यूचुअल फंड योजनाओं की खरीद के लिए होगी न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड इकाइयों के लेनदेन के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण जारी किए हैं। निवेश राशि के मोचन के मामले में सत्यापन पर दिशा-निर्देश भी जारी सेबी और म्युचुअल फंड किए गए। यह स्पष्टीकरण स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड इकाइयों में लेनदेन से संबंधित है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित अन्य संगठनों के लिए भी है। अक्टूबर 2021 में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के मामले में शेयर ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर्स म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए अपने नाम से जारी किए गए पेमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि, अब नियामक ने कहा है कि समाशोधन सेबी द्वारा अनुमोदित निगम के सदस्यों के भुगतान को स्वीकार कर सकता है।
सेबी और म्युचुअल फंड
SEBI ने म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए स्विंग प्राइसिंग की शुरुआत की
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड (MF) योजनाओं (ओवरनाइट फंड, गिल्ट फंड और 10 साल की मैच्योरिटी फंड वाले गिल्ट को छोड़कर) के लिए स्विंग प्राइसिंग शुरू करने का फैसला किया है।
उद्देश्य: बड़े निवेशकों को अचानक मोचन से बचाना और ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं में प्रवेश करने, बाहर निकलने और मौजूदा निवेशकों सेबी और म्युचुअल फंड के साथ व्यवहार की निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
म्युचुअल फंड की कंप्लेन के ऊपर कार्यवाही का अपडेट
म्युचुअल फंड की कंप्लेन के ऊपर होने वाली कार्यवाही का अपडेट भी आप इसी वेबसाइट पर लोग इन करके भी कर सकते है,
साथ आपको आपके ईमेल पर भी जानकारी भेजी जाती है कि आपके कम्पलेंन के ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है,
आशा है, इस पोस्ट से आप समझ पाए होंगे कि म्युचुअल फंड की कंप्लेन कैसे की जाती है, आप अपने सवाल या विचार को नीचे कमेंट में जरुर लिखिए,
SEBI का आदेश, अब Mutual Fund स्कीम बंद करने के लिए जरूरी होगी यूनिट होल्डर्स की मंजूरी
डीएनए हिंदी: बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के सेबी और म्युचुअल फंड ट्रस्टी के लिए किसी स्कीम को बंद करने का निर्णय करते समय यूनिट होल्डर्स की सहमति लेने को अनिवार्य कर दिया है. सेबी ने यह फैसला म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए किया है. सेबी ने कहा कि नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज को उस समय बहुसंख्यक यूनिट होल्डर्स की सहमति लेने की जरुरत होगी जब वे किसी स्कीम को बंद करने या तय समय वाले प्लान (क्लोज-एंडेड प्लान) के यूनिट को समय से पहले भुनाने का फैसला करते हैं.